लोकसभा चुनाव: धारा 144 लागू होने के बाद अधिकारियों ने हथियार जमा करवाने के दिए आदेश
Mar 18, 2024, 18:02 IST
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लोकसभा चुनाव: धारा 144 लागू होने के बाद भी नहीं करवाए हथियार जमा तो होगी कार्रवाई? सिरसा, 18 मार्च। लोकसभा चुनाव, आगामी 25 मई को लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर रखते हुए जिलाधीश आर के सिंह ने भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की के अंतर्गत प्रदत: शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सिरसा में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। उन्होंने आदेशों में कहा है कि इस प्रक्रिया के दौरान किसी कोई भी व्यक्ति को अपने साथ अग्रिय शस्त्र व अन्य प्रकार के हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी। लोकसभा चुनाव: कहा करवाये हथियार जमा? आर्म्स एक्ट 1959 के अनुसार सभी लाइसेंस धारकों को भी आदेश दिए गए है कि वे अपने हथियार अपने नजदीकी पुलिस थानों में अथवा मंजूरशुदा आर्म डीलर के पास जमा करवाए। लोकसभा चुनाव: शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखनी अति आवश्यक उन्होंने कहा कि तनाव, परेशानी, साधारण दिनचर्या में बाधा जानमाल की हानि, शांति व्यवधान और दंगे होने की आशंका में सार्वजनिक स्थानों पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखनी अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इन आदेशों के उल्लंघनकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार दंड के भागीदार होंगे। उन्होंने कहा कि यह आदेश पुलिस विभाग व अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रहे सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों पर जो अपनी ड्यूटी पर तैनात हो उन पर यह नियम लागू नहीं होंगे। BREAKING NEWS