Cabinet Meeting: हरियाणा के इन कच्चे कर्मचारियों को झटका… देखे पूरी खबर

Cabinet Meeting: कैबिनेट में नहीं हो पाया फैसला, CM सैनी बोले, सरकार अभी इस पर कर रही है काम

Cabinet Meeting: Shock to these raw employees of Haryana… see full news

Cabinet Meeting: हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। कर्मचारियों को पक्के करने को लेकर कैबिनेट मीटिंग में कोई फैसला नहीं हो पाया। सीएम नायब सैनी इस मीटिंग में किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाए।

मीटिंग के बाद सीएम नायब सैनी ने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को लेकर सरकार ने अधिकारियों को कहा कि वह पॉलिसी बनाए। अभी सरकार काम कर रही है, जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।

सीएम सैनी ने बताया कि मीटिंग में 21 एजेंडे रखे थे, जिनमें 20 एजेंडे पास हुए हैं। फसलों की MSP को लेकर कल कुरुक्षेत्र में जो घोषणा की गई थी, उसको केबिनेट ने मंज़ूरी दे दी है। सीएम ने बताया कि हरियाणा अपने खर्चे पर इसे वहन करेगी।

सीएम बोले कि किसानों की आय में बढ़ोतरी करना का संकल्प है। हरियाणा सभी फसलों को MSP पर खरीद करने वाला देश का पहला राज्य है।

Cabinet Meeting: किसान अब अबियाना फजूल नहीं देंगे

हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने बताया कि अबियाना फजूल करने का कैबिनेट ने फैसला किया है। अब सूबे के किसानों से अबियाना नहीं लिया जाएगा। सीएम ने किसानों पर बकाया 140 करोड़ रुपया भी माफ करने का ऐलान किया। इसके साथ ही एक अप्रैल 2024 से अबियाना जमा करने के नोटिस गये थे, सरकार उन्हे भी वापस लेगी। 1 अप्रैल के बाद जिस किसान अबियाना ने जमा करवाया है उसको वापिस दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 4299 गांवों के किसानों को लाभ मिलेगा।

Cabinet Meeting: अभी 3 मसौदे ही तैयार

हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के अभी 3 प्रकार की पॉलिसी का मसौदा तैयार किया हुआ है। पहला मसौदा तो गेस्ट टीचर्स की तर्ज पर सर्विस सिक्योरिटी एक्ट देने का है, जबकि एक सर्विस सिक्योरिटी एक्ट की तर्ज पर अध्यादेश का मसौदा है। दोनों में लगभग समानता है, केवल मानदेव और अस्थायी सेवा काल का अंतर है, थोड़ा सा अंतर परिभाषा का भी है।

तीसरा मसौदा रेगुलराइजेशन पॉलिसी का तैयार है। इसके अलावा मानसून सेशन की डेट पर भी कैबिनेट मीटिंग में फैसला होगा।

Cabinet Meeting: यहां पढ़िए तीनों मसौदों में क्या है ⬇️

अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी देने के 3 अलग – अलग मसौदों में अलग – अलग लाभ देने का प्रस्ताव है। गेस्ट टीचर्स की तर्ज पर सविंस सिक्योरिटी एक्ट में मानदेय काफी कम देने का प्रस्ताव है, जबकि ऑर्डिनेंस के मसौदे में भी समकक्ष रेगुलर कर्मचारी के न्यूनतन वेतनमान के समान एकमुश्त मानदेय देने का प्रस्ताव है ।

 इसलिए कैबिनेट में हुई चर्चा

किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सरकार ने तय किया है कि कैबिनेट मीटिंग में विधिवत तौर पर एजेंडा न ले जाया जाए। मीटिंग में अनौपचारिक तौर पर तीनों मसौदों के बिंदुओं पर चर्चा कर ली जाए चर्चा में जैसा फैसला हो , वैसी पॉलिसी बना ली जाए। मंत्रिमंडल ही तय करेगा कि सर्विस सिक्योरिटी एक्ट बनाया जाना है या ऑर्डिनेंस जारी करना है और बाद में विधानसभा में विधेयक लाकर पारित कर दिया जाए या मंत्रिमंडल से मंजूरी लेने के बाद रेगुलराइजेशन पॉलिसी ही जारी कर दी जाए।

इन फैसलों की भी मंजूरी

सीएम सैनी ने बताया कि हरियाणा राज्य में पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को क्रीमीलेयर से बाहर रखने संबंधी मानदंडों के प्रस्ताव को एक्स-पोस्ट फैक्टो की स्वीकृति दी है। सीएम ने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया गया है। इसके साथ ही हरियाणा धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार (स्वामित्व अधिकारों का निहित होना) नियम, 2011 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।

एक्ट में संशोधन के बाद, धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार या उनके हित-उत्तराधिकारी, जिनका 20 वर्ष की समय सीमा पूरी हो गई है, वे अब मालिकाना हक के लिए कभी भी आवेदन कर सकते हैं।

शहरी आवास योजना में संशोधन की मंजूरी

सीएम नायब सैनी ने बताया कि कैबिनेट में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में संशोधन को मंज़ूरी दी गई है। इससे शहरी आवास योजना के तहत प्लॉट लेने वाले आवेदकों को किस्त देने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार को भी आज कैबिनेट ने मंज़ूरी दी।

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