Vahical Tex: पंजाब सरकार के ग्रीन टैक्स से पड़ेगा आम जनता पर बोझ:सुधीर भादू रमेश भार्गव नरेश सिगची (स्वतंत्र पत्रकार)
Vahical Tex: अबोहर। पंजाब सरकार ने राज्य में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर नया नियम लागू कर दिया है। राज्य के परिवहन विभाग ने नई गाड़ियां खरीदने वाले लोगों पर ग्रीन टैक्स लागू किया है। नया टैक्स स्लैब तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 3 से मिली शक्तियों से राज्य में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाया गया है, पंजाब के राज्यपाल ने मंजूरी दी है। वहीं, कांग्रेस पार्टी ने इस टैक्स का विरोध जताया है। कांग्रेस के जिला सीनियर उपप्रधान सुधीर भादू ने कहा कि अब 1 लाख से कम कीमत वाले नए दोपहिया वाहन की आरसी बनाने पर 7.5 प्रतिशत की दर से टैक्स वसूला जाएगा। अब 15 साल पुराने गैर परिवहन वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए पेट्रोल दोपहिया वाहन मालिकों को 500 और डीजल चालकों को एक हजार ग्रीन टैक्स देना होगा। इसी तरह 1500 सीसी से कम के चार पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल को 3000 और डीजल वाहनों को चार हजार रुपए देने होंगे। Vahical Tex: इसी तरह 1500 सीसी के पेट्रोल दोपहिया वाहन पर 4 हजार और डीजल वाहन पर 6 हजार रुपए शुल्क तय किया गया है। इसी तरह परिवहन वाहनों के लिए भी नए टैक्स तय किए गए हैं। इसके मुताबिक वाहन रजिस्ट्रेशन के 8 साल बाद उन्हें हर साल इसका भुगतान करना होगा। ऐसे कमर्शियल मोटरसाइकिलों के लिए 200 रुपये, थ्री-व्हीलर (माल और यात्री) के लिए 300 रुपये, मोटर कैब/मैक्सी कैब के लिए 500 रुपये, लाइट मोटर (माल और यात्री) के लिए 1500 रुपये, मीडियम मोटर व्हीकल (माल और यात्री) के लिए 2000 रुपये और भारी वाहन (माल और यात्री) के लिए 2500 रुपये सालाना टैक्स तय किया गया है। उन्होंने कहा कि यह टैक्स सीधा-सीधा आम जनता पर बोझ है। जो व्यक्ति बड़ी मुश्किल से इतना महंगा पेट्रोल डलवाकर गाड़ी चलाता है, उसके साथ तो यह सरासर धक्का होगा। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और आगामी समय के दौरान पंजाब प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के दिशा-निर्देशों पर जो भी कार्यक्रम बनाया जाएगा, उसे लागू कर सरकार के इस फैसले का विरोध दर्ज करवाया जाएगा।