Election commission:निर्वाचन आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल जारी करने पर 5 अक्टूबर शाम 6.30 बजे तक लगाई रोक - पंकज अग्रवाल
Election commission:नई दिल्ली, 1 अक्तूबर: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल जारी करने पर रोक लगाई है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 126 ए, के तहत मतदान शुरू होने के लिए निर्धारित समय से लेकर मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय के आधे घंटे बाद तक की अवधि के दौरान प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एग्जिट पोल आयोजित करने और उनके परिणामों के प्रसार पर रोक रहेगी। हरियाणा, जम्मू व कश्मीर विधानसभा चुनावों की अधिसूचना एक साथ जारी होने के कारण मतदान शुरू होने का समय 18.09.2024 को सुबह 7 बजे से माना गया है। यह प्रतिबंध मतदान के दिन 5 अक्टूबर, 2024 को शाम 6.30 बजे तक प्रभावी रहेगा। Election commission: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री पंकज अग्रवाल ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एग्जिट पोल आयोजित करना, प्रकाशित करना या प्रचारित करना या किसी अन्य तरीके से प्रसारित करना, उक्त आम चुनाव के संबंध में किसी भी एग्जिट पोल के परिणाम पर 05.10.2024 (शनिवार) शाम 6.30 बजे तक रोक रहेगी। इसके अतिरिक्त, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणाम सहित किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करना, आम चुनाव के संबंध में मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय से समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान प्रतिबंधित रहेगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। सभी मीडिया घरानों को सलाह दी जाती है कि वे इस संबंध में निर्देशों का पालन करें।