Agricultural Subsidy Scheme: किसान साथियो के लिए बल्ले बल्ले… इन कृषि यन्त्रों पर मिल रही भारी सब्सिडी

Agricultural Subsidy Scheme: किसान साथियो के लिए कृषि यन्त्रों पर मिलने वाली सब्सिडी की महत्त्वपूर्ण सूचना

Agricultural Subsidy Scheme: कल से 15 दिन के लिए कृषि यंत्रों के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं अतः पिछले 3 साल में जिन्होंने सब्सिडी का फायदा नहीं लिया है वह किसान नजदीकी ई-मित्र या Government of Rajasthan की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

आवशयक दस्तावेज :-

1. जन आधार कार्ड

2. आधार कार्ड

3. जमाबंदी

4. कोटेशन (जिसमे ट्रैक्टर HP, वजन आदि लिखा होना अनिवार्य है।)

Agricultural Subsidy Scheme

इस वर्ष की कृषि यंत्र की गाइडलाइन के अनुसार जिन किसान भाईयो ने पिछले तीन वर्ष में कृषि यंत्र पर अनुदान प्राप्त कर लिया है उनका लॉटरी में नाम नही आयेगा।

कृषि यंत्र की प्रशासनिक स्वीकृति (लॉटरी) जारी होने के 45 दिन के अंदर ही कृषि यंत्र खरीदना अनिवार्य है अन्यथा 45 दिन पश्चात विभाग आपकी पत्रावली को निरस्त कर सकने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

प्रशासनिक स्वीकृति (लॉटरी) के जारी होने से पूर्व खरीदे गए कृषि यंत्रों पर किसी भी प्रकार से अनुदान नही दिया जायेगा।

विशेष :- किसी भी कृषि यंत्र का आवेदन करते समय आपके ट्रैक्टर की HP के अनुसार ही ऑनलाइन आवेदन फार्म में HP का चयन करे क्योंकि 20 HP से कम, 20 से 35 HP तक और 35 HP से अधिक के ट्रैक्टर पर अनुदान राशि अलग अलग देय होती है।

आपके ट्रैक्टर की HP से अधिक HP का आपको अनुदान नही दिया जायेगा।

मल्टी क्रॉप थ्रेसर पर अनुदान

 ट्रैक्टर 20 से 35 HP तक का होने पर

A. SC / ST / लघु – सीमांत / महिला कृषक को 50 % या अधिकतम 40,000 रुपए दिए जायेंगे।

B. अन्य कृषक को 40 % या अधिकतम 30,000 रुपए दिए जायेंगे।

ट्रैक्टर 35 HP से अधिक का होने पर

A. SC / ST / लघु – सीमांत / महिला कृषक को 50 % या अधिकतम 1,00,000 रुपए दिए जायेंगे।

B. अन्य कृषक को 40 % या अधिकतम 80,000 रुपए दिए जायेंगे।

 

कृषकों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा, कृषक का लॉटरी में चयन होने के बाद आपको सूचित कर दिया जावेगा !!

ट्रैक्टर की आरसी राजस्थान की ही होनी चाहिए ,यदि किसी आवेदक अथवा खातेदार के नाम जमाबंदी है व उसके नाम ट्रैक्टर नहीं है तो वह किसान भी अनुदान का पात्र है शर्त यह है कि वह ट्रैक्टर उसके माता,पिता ,भाई, बहन ,दादा ,ससुर, पति, पत्नी के नाम हो वह ट्रैक्टर एक ही परिवार में हो !!

यदि किसी कृषक के नाम ट्रैक्टर है एवं जमीन उसके पिता अथवा पति ,दादा के नाम है व नामांतरण के अभाव में जमीन कृषक के नाम नहीं है तो वह राजस्व पटवारी से नोशनल शेयर का प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवेदन कर सकता है !!

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