Arvind Kejriwals bail: शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को मिली राहत

Arvind Kejriwals bail: सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ दी बेल

Arvind Kejriwals bail: सुप्रीम कोर्ट आबकारी नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दो याचिकाओं पर आज यानी शुक्रवार को फैसला सुनाया। पहली याचिका पर कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को वैध माना। वहीं, दूसरी याचिका पर फैसला सुनाते हुए र्ब्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी।

दरअसल, केजरीवाल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अपनी गिरफ्तारी और जमानत से दिल्ली हाईकोर्ट के इनकार को चुनौती देते हुए दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोनों याचिकाओं पर फैसला सुनाया। पीठ में न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइंया भी शामिल हैं। पीठ ने पांच सितंबर को केजरीवाल की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने इस मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख को 26 जून को गिरफ्तार किया था।

 

 Arvind Kejriwals bail: 5 सितंबर को SC ने सुरक्षित रखा था फैसला

सुप्रीम कोर्ट पांच सितंबर को केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला 5 सितंबर को सुरक्षित रखा था. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सिंघवी ने पेश की थीं ये दलीलें

  • पिछली सुनवाई के दौरान अरवंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कई दलीलें पेश की थीं.
  • केजरीवाल को तत्काल रेगुलर जमानत मिलनी चाहिए.
  • केजरीवाल की गिरफ्तारी जानबूझकर की गई.
  • जेल में रखने के लिए केजरीवाल को अरेस्ट किया गया
  • केजरीवाल के खिलाफ कोई नया सबूत नहीं.
  • CBI की FIR में केजरीवाल का नाम तक नहीं
  • FIR में केजरीवाल का नाम बाद में जोड़ा गया.
  • CBI ने 2 साल बाद केजरीवाल को गिरफ्तार किया.
  • सिर्फ एक गवाही का आधार बनाकर उनकी गिरफ्तारी हुई.
  • PMLA केस में केजरीवाल की दो बार रिहाई हुई.
  • नॉन अरेस्ट को गिरफ्तारी के मामले में बदल दिया गया.
  • दोबारा गिरफ्तारी से पहले नोटिस नहीं दिया गया.
  • केजरीवाल एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, वह कहीं भाग नहीं रहे
  • केजरीवाल को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने से रोक गया.
  • CBI द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी उचित नहीं है.
  • सिंघवी ने कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है.
  • SC का ये फैसला ED और CBI मामले में भी लागू होगा.
  • केजरीवाल के मामले में भी लागू होगा.

CBI ने दी थीं ये दलीलें

  • ASG ने कहा कि केजरीवाल शराब घोटाले में मुख्य आरोपी हैं. उनके खिलाफ सबूत हैं.
  • सिसोदिया, कविता, सभी ट्रायल कोर्ट से गुजरे. केजरीवाल सांप-सीढ़ी का खेल खेल रहे
  • CBI सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सही नहीं है.
  • किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है.
  • जांच के आधार पर मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी की मंजूरी दी.
  • CBI की अर्जी को राउज एवेन्यू कोर्ट से अनुमति मिली थी.
  • कोर्ट की अनुमति के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी.

क्या है अरविंद केजरीवाल का मामला?

यह मामला दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है. इस नीति को बाद में निरस्त कर दिया गया था. ईडी ने आबकारी नीति स्कैम के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का एक अलग मामला दर्ज किया था. सीबीआई और ईडी के अनुसार के मुताबिक दिल्ली शराब नीति में संशोधन करके अनियमितताएं की गईं और लाइसेंसधारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया. सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी.

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