Bijli Bill: हरियाणा के विद्युत निगम को लगा 15 हजार से ज्यादा का जुर्माना, बिजली उपभोक्ता कर सकते हैं ये काम

Haryana Right to Service Commission imposed heavy fine on Electricity Corporation, know the whole matter

Bijli Bill: यह जुर्माना गलत बिल जारी करने पर लगा था

Bijli Bill: हरियाणा आयोग ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के कुरुक्षेत्र कार्यालय पर  हाल ही में 15,500 रुपये का जुर्माना लगाया है।

आयोग ने यह जुर्माना बिजली उपभोक्ता को गलत बिल जारी करने के लिए लगाया है।

उपभोक्ता सुल्तान सिंह ने 21 जनवरी 2024 को गलत बिल से संबंधित शिकायत उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम कुरुक्षेत्र में स्थित कार्यालय में दी थी। सुल्तान का कहना था कि वे समय पर अपने बिल का भुगतान करते रहे हैं। इसके बाद भी उन्हें बिजली का बकाया बिल भेजा रहा है।

Bijli Bill: ये था उपभोक्ता का आरोप 

1 नवम्बर 2022 से 20 जुलाई 2023 तक का बिल उन्हें मिला है। जो अगस्त 2023 में दिया गया है। यह बिल 1,11,008.99 रुपये का था। इतना बिल देखकर वह हैरान रह गए।

उन्होंने इस बिल से सम्बधित शिकायत एसडीओ कार्यालय (SDO office) कुरुक्षेत्र में दर्ज करवाई, लेकिन कार्यालय के कई चक्कर लगाने के बाद भी उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ।

इसके बाद उपभोक्ता आयोग पहुंच गया और मामले की जानकारी दी। जिसके बाद हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने विद्युत निगम पर यह जुर्माना लगा।

विद्युत निगम पर यह जुर्माना गलत बिल जारी करने, किसी भी गलती के बिना उपभोक्ता को परेशान करने और कार्य निर्धारित समय सीमा में न करने की वजह से लगाया गया है।

 

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