Check Bounce: चेक बाउंस मामले में ऐलनाबाद न्यायालय ने दोषी महिला को एक माह के कारावास व दो लाख रुपये का लगाया जुर्माना

In the check bounce case, Ellenabad court sentenced the guilty woman to one month's imprisonment and imposed a fine of Rs 2 lakh.

Check Bounce: चेक बाउंस मामले में ऐलनाबाद न्यायालय ने दोषी महिला को एक माह के कारावास की सजा व दो लाख रुपये का लगाया जुर्माना

 

Check Bounce के एक मामले में न्यायालय ने दोषी महिला को एक माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

माननीय न्यायालय ने बताया कि मेहर चंद पुत्र ख्याली राम, निवासी गांव मिठनपुर, तहसील ऐलनाबाद, जिला सिरसा। कोर्ट में वाद दाखिल किया था।

 

उपमंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष आर्य की अदालत में पीड़ित ने आरोप लगाया कि पूनम रानी पत्नी गोरी शंकर, निवासी गांव ममेरां कलां, तहसील ऐलनाबाद, जिला सिरसा के स्थाई निवासी है और उनके और पूनम रानी के पति गौरी शंकर के बीच पिछले 4-5 वर्षों से मित्रतापूर्ण संबंध थे और उन्होंने अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए मेरे से एक लाख 40 हजार रूपये दिनांक 14.11.2018 को प्रति माह 2% की दर से ब्याज पर उधार लिए और गवाहों की उपस्थिति में इस संबंध में एक प्रोनोट और रसीद निष्पादित की।

इस के बाद जब टाइम पूरा हो गया तो मेने उपरोक्त लोगो से अपने पैसे बापिस मांगे तो पूनम रानी ने दिनांक 27.05.2019 को उस चेक नंबर 002270 एक्सिस बैंक द्वारा पूनम रानी के खाते से 1,58,000/- रु. निकने के लिए दिया।

शिकायतकर्ता ने बताया कि जब मेने अपने आईसीआईसीआई बैंक, ऐलनाबाद के पास चेक प्रस्तुत किया, तो दिनांक 28.05.2019 के रिटर्न के माध्यम से ‘धन अपर्याप्त’ होने के कारण उसे अनादरित लौटा दिया गया। इस को लेकर मेने उपरोक्त लोगो से

संपर्क किया और उसे दिनांक 10.06.2019 का वैधानिक नोटिस भी दिया, जिसमें चेक राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

शिकायतकर्ता ने बताया कि इसके बाद मेने परेशान होकर एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत प्रतिवादी पूनम रानी के खिलाफ उपमंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऐलनाबाद आशीष आर्य की अदालत में वाद दाखिल किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद

दिनांक 31.07.2024 को पूनम रानी को मामले में दोषी करार देते हुए एक माह के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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