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Haryana News: युवाओं की नौकरी व पट्टेदारों को जमीन का मालिकाना हक को लेकर सीएम नायाब ने दी बड़ी सौगत

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Haryana News: युवाओं की नौकरी व पट्टेदारों को जमीन का मालिकाना हक को लेकर सीएम नायाब ने दी बड़ी सौगत

Haryana News: पहले चरण में पांच हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी

  Haryana News: पंचायती जमीन पर खेती करने वाले व मकान बनाकर रहने वालों को मालिकाना हक   Haryana News: चंडीगढ़। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार ने कई राहतों को मंजूरी दी।   रोजगार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने मिशन 60 हजार नौकरी को स्वीकृति दी। इस योजना के तहत पहले चरण में पांच हजार लोगों को रोजगार दिया जाएगा। साथ ही 20 साल के लिए पट्टे पर जिन लोगों को खेती के लिए भूमि दी गई थी, उस भूमि का मालिकाना हक उन्हें दिया जाएगा।   जिन लोगों ने घर बना लिया है, उन्हें विक्री के हिसाब से मालिकाना हक दिया जाएगा। इससे पंचायतों को उन पुराने मामलों को नियमित करने में मदद मिलेगी, जिनमें पंचायती जमीन पर मकान बना लिए हैं। Haryana News   साथ ही जमीन की बिक्री से पंचायतों को आय भी होगी। इससे विभिन्न अदालतों में लंबित कई मुकदमे भी खत्म हो जाएंगे। मिशन 60 हजार के तहत सरकार आईटी पृष्ठभूमि के स्नातक या स्नातकोत्तर युवाओं को तीन महीने का विशेष कोर्स करवाएगी और उसके बाद उन्हें विभागों, बोडों, निगमों, जिलों, पंजीकृत समितियों, एजेंसियों या निजी संस्थाओं में तैनात किया जाएगा।   आईटी सक्षम युवा को पहले छह महीने में 20,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। सातवें महीने से 25,000 रुपये मासिक मिलेगा। यदि किसी आईटी सक्षम युवा को तैनात नहीं किया जा सकेगा तो सरकार 10,000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देगी। सरकार सक्षम युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने में भी मदद करेगी।   हरियाणा ग्राम साझी भूमि ( विनियमन) अधिनियम 1961 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दी गई। इसके तहत जिन लोगों को 20 वर्ष के लिए खेती करने को पट्टे पर भूमि आवंटित की गई थी, उस भूमि को तत्काल प्रभाव से शामलात देह के दायरे से बाहर रखा जाएगा।   इस निर्णय से राज्य के हजारों किसानों को लाभ मिलेगा, जो दशकों से ऐसी जमीन पर खेती कर रहे हैं। इसके अलावा मूल पट्टेदार, हस्तांतरित व्यक्ति या उनके कानूनी उत्तराधिकारी को स्वामित्व अधिकार लेने के लिए ग्राम पंचायत को निर्धारित राशि का भुगतान करना होगा। किसान जब आवेदन करेंगे तो सरकार राशि निर्धारित करेगी।    
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