Haryana news : हरियाणा में किराये के मकान में रहने वाले पढ़ लें ये खबर, वरना पड़ेगा पछताना
अगर आप भी किराये के मकान में रहते हैं तो आपके लिए काम की खबर है।
Haryana news : अगर आप भी किराये के मकान में रहते हैं तो आपके लिए काम की खबर है। हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट ने किरायेदार और मकान मालिक के केस में सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि संपत्ति मालिक किराएदार को संपत्ति खाली करने के लिए कोई भी वजह दे सकता है। इस पर किरायेदार कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। हाईकोर्ट के इस आदेश से मकान मालिकों के अधिकारों को मजबूती मिलेगी।
बता दें कि केस में साल 1995 से पहले किराएदारों को 700 रुपये महीने के किराए पर दो दुकानें दी गई थीं। साल 2010 में किराए का भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद मकान मालिक ने जरूरत होने पर दुकानें खाली करने को कहा था, लेकिन उन्होंने दुकानें खाली नहीं की थी। इसके बाद मामला कोर्ट जा पहुंचा था।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। इसके तहत संपत्ति मालिक की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किरायेदारों को संपत्ति खाली करने के फैसले को बरकरार रखा गया है। कोर्ट ने कहा कि किरायेदार यह तय नहीं कर सकता कि संपत्ति मालिक की जरूरत क्या होनी चाहिए।
वह जब चाहे अपने किरायेदारों से अपनी संपत्ति खाली करा सकता है। जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि संपत्ति मालिक को मकान खाली कराने के लिए किरायेदार को कोई कारण बताना जरूरी नहीं है।