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झारखंड मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका।

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झारखंड मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका।
झारखंड: जमीन घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने की उनकी याचिका खारिज कर दी। हेमंत सोरेन की तरफ से पेश हुए वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता कपिल सिब्‍बल ने याचिका वापस ले ली। इस मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कपिल सिब्बल के कामकाज पर भी सवाल उठाए। झारखंड: सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल को लगाई फटकार कोर्ट ने कपिल सिब्बल से कहा,"अगर कोर्ट ने इस मामले को अधिक विस्तार से देखने लगी तो फिर ये पूर्व मुख्यमंत्री के लिए नुकसानदेह होगा। आपका आचरण काफी कुछ बयां कर रहा है। हमें उम्मीद थी कि आपका मुवक्किल स्पष्टवादिता के साथ आएगा लेकिन आपने महत्वपूर्ण तथ्यों को दबा दिया।" जब कपिल सिब्बल ने कोर्ट में सोरेन के बचाव करने की कोशिश की और कहा कि वह हिरासत में हैं और उन्हें अदालतों में दायर की जा रही याचिकाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस पर कोर्ट ने कपिल सिब्बल से कहा,"आपका आचरण बेदाग नहीं है। पूर्व सीएम कोई आम आदमी नहीं हैं। कोर्ट ने आगे मामले की योग्यता पर गौर किए बिना गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका खारिज करने की बात कही। इसके बाद सिब्बल याचिका वापस लेने पर सहमत हो गए, जिसे पीठ ने अनुमति दे दी। झारखंड: ईडी ने पहले शीर्ष अदालत को बताया था कि 31 जनवरी को सोरेन की गिरफ्तारी को झारखंड उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था और उनकी नियमित जमानत याचिका 13 मई को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी। बने रहे आप हमारी वेबसाइट Esmachar के साथ. आपको हरियाणा ही नहीं बल्कि सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं से हम रूबरू कराने के लिए सबसे पहले तयार है. चाहे खबर कोई भी हो. सरकारी योजनाए, क्राइम, Breaking news, viral news, खेतीबाड़ी, स्वास्थ्य.. सभी जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे whatsapp ग्रुप को जॉइन जरूर करें.
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