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लोकसभा चुनाव: क्या लोकसभा सोनिया गांधी की सदस्यता समाप्त करेगी?

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लोकसभा चुनाव: क्या लोकसभा सोनिया गांधी की सदस्यता समाप्त करेगी?

लोकसभा चुनाव: सोनिया गाँधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने बारे लोकसभा स्पीकर को भेजा नोटिस

  लोकसभा चुनाव: कानूनन‌ मौजूदा लोकसभा सांसद के राज्यसभा में चुने जाने पर तत्काल समाप्त हो जाती है लोकसभा सदस्यता -- एडवोकेट   जनवरी, 2014 में तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री शरद पवार और कुमारी सैलजा की भी ऐसे की गई थी लोकसभा सदस्यता समाप्त 20 फरवरी 2024 को सोनिया राजस्थान से निर्विरोध राज्यसभा के लिए हुई‌ हैं निर्वाचित   लोकसभा चुनाव: चंडीगढ़, गत माह 20 फरवरी 2024 को वर्तमान 17वीं लोकसभा में उत्तर प्रदेश की रायबरेली संसदीय सीट से सांसद सोनिया गांधी को कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर राजस्थान प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया.   उनके साथ उसी प्रदेश से दो भाजपा उम्मीदवारों मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया को भी राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया.   बहरहाल, आज भी लोकसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर सोनिया गांधी को उत्तर प्रदेश के रायबरेली संसदीय क्षेत्र (लोकसभा सीट) से मौजूदा कांग्रेस सांसद के तौर में दर्शाया जा रहा है.     लोकसभा चुनाव: सोनिया गांधी की सदस्यता खत्म करने बारे भेजा नोटिस  इस सब के बीच पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट और चुनावी मामलों के जानकार हेमंत कुमार‌ ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केन्द्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी और लोकसभा सचिवालय के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह को एक नोटिस भेजकर सोनिया गांधी की मौजूदा 17वीं लोकसभा की सदस्यता 20 फरवरी 2024 से समाप्त करने संबंधी सार्वजनिक घोषणा और गजट अधिसूचना जारी करने बारे लिखा है.   हेमंत ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपी एक्ट), 1951 की धारा 69(1) का हवाला देते हुए बताया कि उसमें स्पष्ट तौर पर उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति जो पहले से ही लोकसभा का सदस्य है और ऐसी सदस्यता के दौरान उसे राज्यसभा का सदस्य चुन लिया जाता है, तो लोकसभा में उस व्यक्ति की सीट उसके राज्यसभा सदस्य चुने जाने की तारीख से ही खाली हो जाएगी.   इसलिए जिस तारीख को सोनिया गांधी को राजस्थान राज्य से राज्यसभा सांसद के रूप में चुना गया था अर्थात 20 फरवरी 2024 से, उसी दिन से वह वर्तमान 17 वीं लोकसभा की सदस्य नहीं रहेगी.   Also Read: Agniveer recruitment: 25000 अग्निविर पदों पर भर्ती नोटिस जारी इस दिन से आवेदन शुरू   एडवोकेट हेमंत ने इस संबंध में उदाहरण भी दिया है. जनवरी, 2014 में तत्कालीन डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए-2 सरकार में दो कैबिनेट मंत्रियों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के शरद पवार (माधा, महाराष्ट्र से तत्कालीन लोकसभा सांसद) और कांग्रेस की कुमारी शैलजा (अंबाला, हरियाणा से तत्कालीन लोकसभा सांसद) को 31 जनवरी 2014 को क्रमशः महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया था. उन दोनों की 31 जनवरी 2014 से ही तत्कालीन 15वीं लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो गयी थी, हालांकि राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल 3 अप्रैल 2014 (पवार के मामले में) और 10 अप्रैल 2014 (शैलजा के मामले में) से आरम्भ होना था.   Also Read: Sirsa big gift: सिरसा जिले को बड़ी सौगत, कोटा-हिसार एक्सप्रेस.. देखे वीडियो   हेमंत ने कहा कि राजस्थान राज्य से राज्यसभा सांसद के रूप में सोनिया गाँधी का 6 वर्षों का कार्यकाल 4 अप्रैल 2024 से आरम्भ होगा.   लोकसभा चुनाव: केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विधायी विभाग द्वारा 4 अप्रैल 2024 को ही सोनिया के राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने सम्बन्धी आवश्यक वैधानिक घोषणा के साथ साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 71 में वांछित नोटिफिकेशन को भारत सरकार के राजपत्र (गजट) में प्रकाशित किया जाएगा.   जिस दिन से उनका राज्यसभा कार्यकाल आरंभ होगा. इसलिए 20 फरवरी 2024 से 3 अप्रैल 2024 के बीच की अवधि के लिए, सोनिया गांधी संसद के किसी भी सदन की सदस्य नहीं है.   बने रहे आप हमारी वेबसाइट Esmachar के साथ. आपको हरियाणा ही नहीं बल्कि सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं से हम रूबरू कराने के लिए सबसे पहले तयार है. चाहे खबर कोई भी हो. सरकारी योजनाए, क्राइम, Breaking news, viral news, खेतीबाड़ी, स्वास्थ्य.. सभी जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे whatsapp ग्रुप को जॉइन जरूर करें.
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