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Marriage Registration: अब विवाह पंजीककरण हुआ आसान, अब विवाह पंजीकरण के लिए नहीं जाना होगा शहर

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Marriage Registration: अब विवाह पंजीककरण हुआ आसान, अब विवाह पंजीकरण के लिए नहीं जाना होगा शहर

Marriage Registration: विवाह पोर्टल को परिवार पहचान पत्र डेटा बेस के साथ जोड़ा गया है।

  Marriage Registration: विवाह पंजीकरण के लिए एडीसी सह डीसीआरआईओ पीपीपी-डीबी को जिला रजिस्ट्रार के रूप में भी नामित किया गया है। उक्त अधिकारी को ही प्रथम अपीलकर्ता प्राधिकारी की भी जिम्मेदारी दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सचिव सहित बीडीपीओ, नायब तहसीलदार, तहसीलदार और सिटी मजिस्ट्रेट को दी विवाह पंजीकरण की पॉवर. शहरों में संयुक्त आयुक्त, कार्यकारी अधिकारी, म्युनिसिपल कमेटी के सचिव, नायब तहसीलदार और तहसीलदार को विवाह रजिस्ट्रार के रूप में किया नामित, हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना Marriage Registration: हरियाणा सरकार ने प्रदेश में विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सिटी मजिस्ट्रेट (सीटीएम), तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड विकास पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) सहित ग्राम सचिव को मैरिज रजिस्ट्रार के रूप में नामित किया है।

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  नागरिक संसाधन सूचना विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इस विषय में प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब विवाह पंजीकरण करवाने वाले लोग लोकल स्तर पर अपनी सुविधा अनुसार ग्राम सचिव से लेकर बीडीपीओ, नायब तहसीलदार, तहसीलदार और सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इससे पहले ग्रामीण स्तर पर केवल तहसीलदार के पास ही मैरिज रजिस्ट्रेशन का अधिकार था। Also Read: Haryana BPL Family update: हरियाणा के जींद, सिरसा समेत 10 जिलों के BPL परिवारों के लिए बड़ी सौगत, सीएम ने किया ये ऐलान इसी प्रकार, शहरी क्षेत्रों के लिए संयुक्त आयुक्त, कार्यकारी अधिकारी, सचिव नगर समिति, तहसीलदार, नायब तहसीलदार नामित रजिस्ट्रार होंगे। नागरिक अब अपने विवाह को घर के नजदीक उक्त अधिकारियों के माध्यम से सरकारी कार्यालय में पंजीकृत करवा सकते हैं। मैरिज रजिस्ट्रार की संख्या बढ़ने और घर से कम दूरी के कारण अब विवाह पंजीकरण करवाने वालों के लिए सुविधा के साथ-साथ समय की भी बचत होगी।   प्रवक्ता ने बताया कि विवाह पंजीकरण पोर्टल https://shaadi.edisha.gov.in पर अब तक 2.45 लाख से अधिक शादियां पंजीकृत की जा चुकी हैं जिसमे दिसंबर 2020 से अप्रैल 2021 की अवधि में 12,416, वर्ष 2021-22 में 56,133, वर्ष 2023-23 में 67,604, वर्ष 2023-24 में 83,331 और अप्रैल 2024 से 10 जून तक 26,419 विवाह का पंजीकरण किया जाना शामिल है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने दिसंबर 2020 में सुशासन पहल के तहत विवाह पंजीकरण के लिए पोर्टल लांच किया था।   उन्होंने बताया कि वर्तमान में एडीसी-सह-डीसीआरआईओएस (अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी) के पास परिवार पहचान पत्र डेटाबेस (पीपीपी-डीबी) में डेटा निर्माण और अपडेट से संबंधित जिम्मेदारियां दी गई हैं। विवाह पोर्टल को परिवार पहचान पत्र डेटा बेस के साथ जोड़ा गया है।   विवाह पंजीकरण के लिए एडीसी सह डीसीआरआईओ पीपीपी-डीबी को जिला रजिस्ट्रार के रूप में भी नामित किया गया है। उक्त अधिकारी को ही प्रथम अपीलकर्ता प्राधिकारी की भी जिम्मेदारी दी गई है। इस प्रक्रिया से जिला स्तर पर विवाह पंजीकरण व परिवार पहचान पत्र में तालमेल बन पाएगा, जिससे नागरिक को फैमिली आईडी के साथ-साथ विवाह पंजीकरण संबंधित शिकायतों का एक ही स्थान पर समाधान हो पाएगा।   Marriage Registration: विवाह पंजीकरण आवश्यक दस्तावेजविवाह पंजीकरण आवश्यक दस्तावेज पासपोर्ट साईज फोटो वर तथा वधु वर तथा वधु के पासपोर्ट फोटोज बर्थ सर्टिफिकेट अथवा दसवीं कक्षा की मार्कशीट की फोटोप्रति सत्यापित वर वधु दोनों की आधार, आईडी कार्ड, राशनकार्ड की फोटोप्रति आवश्यकता होने पर उपलब्ध करवानी होगी Marriage Registration: पंजीकरण का क्या नियम है आवेदक पुरुष की आयु 21 वर्ष तथा महिला की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदक या फिर आवेदक का पति या पत्नी भारत का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। विवाह पंजीकरण शादी के 1 महीने के अंदर करवाना अनिवार्य है। यदि वर या वधू में से किसी की तलाक हुई है तो उनको तलाक प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।    
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