ट्यूबवेल कनेक्शन हरियाणा 2024: हरियाणा सरकार ने कृषि नलकूप परियोजनाओं के लिए स्वैच्छिक भार प्रकटीकरण योजना-2024 की शुरू!

ट्यूबवेल कनेक्शन हरियाणा 2024: हरियाणा सरकार ने राज्य में कृषि उपभोक्ताओं के लिए कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए  योजना  शुरू की है।

 

बता दे कि इस योजना के तहत, उपभोक्ताओं को अपना भार बढ़ाने के लिए 100 रुपये प्रति किलोवाट जमा करना होगा।

इसके अतिरिक्त, 1500 रुपये प्रति बीएचपी की सामान्य सेवा कनेक्शन फीस माफ कर दी जाएगी और बिना किसी जुर्माने के उनका भार नियमित कर दिया जाएगा।

ट्यूबवेल कनेक्शन हरियाणा 2024: यह योजना 1 जुलाई, 2024 से 15 जुलाई, 2024 तक प्रभावी रहेगी।

इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को आवेदन करने से पहले सभी बकाया बिलों का भुगतान करना होगा। उपभोक्ता यूएचबीवीएन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करके अपने ट्यूबवेल मोटर के बढ़ाए गए लोड की घोषणा कर सकते हैं।

आवेदकों के लिए पोर्टल पर स्थापित मोटर की स्टार रेटिंग या दक्षता जैसे विवरण बताना वैकल्पिक है। इसके लिए कोई नियम व शर्त फॉर्म या हलफनामा जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

 

परीक्षण रिपोर्ट के बजाय, उपभोक्ताओं को मौजूदा निर्देशों के अनुसार अग्रिम उपभोग जमा (सुरक्षा) के साथ बढ़ाए गए लोड के लिए स्व-घोषणा पत्र जमा करना होगा।

 

आवेदक द्वारा निगम पोर्टल पर आवेदन करने की तिथि से तथा अपेक्षित अग्रिम उपभोग जमा (सिक्योरिटी) जमा करने पर लोड विस्तार को नियमित माना जाएगा। निगम अपने खर्च पर किसी भी आवश्यक मौजूदा उपकरण, ट्रांसफार्मर या सर्विस केबल को तुरंत बदल देगा।

 

इसके अतिरिक्त, फ्लैट-रेट उपभोक्ता भी इस योजना के तहत पात्र हैं, बशर्ते वे फ्लैट-रेट आपूर्ति के बजाय मीटर्ड आपूर्ति का विकल्प चुनें।

 

ट्यूबवेल कनेक्शन हरियाणा 2024: 31 दिसंबर 2023 तक के आवेदकों को मिलेंगे नलकूप कनेक्शन

ट्यूबवेल कनेक्शन हरियाणा 2024: चंडीगढ़, 27 जून (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने किसानों की पुरानी मांग को पूरा करते हुए तुरंत नलकूप कनेक्शन देने का फैसला किया है। अब प्रदेश में 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन करने वाले सभी किसानों को नलकूप कनेक्शन दिए जाएंगे।

 

गुरुवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि नलकूप कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले किसानों के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं

 

सीएम नायब स‍िंह सैनी कैबिनेट की हुई बैठक मे बताया कि क‍िसानों को ट्यूबवेल का लोड बढ़वाने के ल‍िए एक से 15 जुलाई तक आवदेन करना होगा.

 

ट्यूबवेल फेल होने की स्थिति में किसान को 50 मीटर के फासले पर दोबारा ट्यूबवेल लगाना पड़ता है. जिसके लिए नए सिरे से बिजली कनेक्शन और विभागीय एनओसी की सभी शर्तों को समाप्त कर दिया गया है.

 

हरियाणा के किसान अब कृषि नलकूपों (ट्यूबवेल) पर लोड बढ़ा सकेंगे। राज्य सरकार ने किसानों को लोड बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।

 

Haryana tubewell connection: 1 जुलाई से किसान कर सकेंगे आवेदन 

इसके लिए 1 जुलाई, 2024 से किसान आवेदन कर पाएंगे। अगले महीने से खरीफ सीजन शुरू हो रहा है। ऐसे में किसानों को सिंचाई के दौरान कोई परेशानी न हो, इसलिए गुरुवार, 27 जून को हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

 

कृषि नलकूपों पर लोड बढ़ाने के लिए किसानों को राज्य सरकार के कृषि पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए 15 जुलाई, 2024 अंतिम तिथि तय की गई है।

 

इसके अलावा, बैठक में एक ट्यूबवेल फेल होने के बाद दूसरा ट्यूबवेल लगाने के लिए सौर ऊर्जा की शर्त को भी समाप्त कर दिया गया है। अब यदि कोई किसान दूसरा ट्यूबवेल लगाता है तो उसे पहले के कनेक्शन पर ही बिजली आपूर्ति की अनुमति होगी।

इससे पहले नियम यह था कि दूसरा ट्यूबवेल लगाने पर सौर ऊर्जा से ही ट्यूबवेल को कनेक्शन दिया जाएगा।

 

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