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Haryana Electricity Bill: हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को झटका…कॉमर्शियल कनेक्शन बिल पर इतने रुपए सरचार्ज लगाया

Haryana Electricity Bill: हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को झटका:कॉमर्शियल कनेक्शन बिल पर 1.21 रुपए सरचार्ज लगाया; ओपन एक्सेस सिस्टम का उठाते हैं लाभ

 

Haryana Electricity Bill: हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के एक वर्ग को अधिक भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि बिजली विभाग ने बिजली वितरण कंपनियों के अलावा बिजली उत्पादकों या व्यापारियों से सीधे बिजली आपूर्ति प्राप्त करने वाले थोक उपभोक्ताओं पर एडिशनल सरचार्ज लगा दिया है।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) के चीफ इंजीनियर (कॉमर्शियल) द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि निगम ने हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) के नियमों के अनुसार ओपन एक्सेस सिस्टम के तहत बिजली का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं से 1.21 रुपए प्रति किलोवाट घंटा (KWH) का एडिशनल सरचार्ज वसूलने का निर्णय लिया है।

6 अगस्त से लागू होगा ये फैसला

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के चीफ इंजीनियर के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि संशोधित अधिभार 6 अगस्त, 2025 से लागू होगा, जिस दिन एचईआरसी ने आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया है कि नया अधिभार तब तक जारी रहेगा जब तक राज्य सरकार द्वारा इसे संशोधित नहीं किया जाता। हालांकि सरकार की ओर से इसको लेकर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

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