Haryana: हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान
Haryana News: हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों को बड़ी खुशखबरी है। अब सरकारी कर्मचारियों को मृत्यु या सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी की सीमा को 25 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। पहले यह सीमा 20 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है।
सरकार ने फैसला लिया है कि वर्करों के लिए मृत्यु- सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की सीमा को 25 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। इस फैसले से कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी। हरियाणा सरकार ने इसे मंजूरी भी दे दी है। ग्रेच्युटी के कुछ नियम हैं जिनके बारे में यहां बताया गया है।
अब मिलेंगे इतने रुपये
आपको बता दें कि पहले मृत्यु- सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपये थी। जिसे अब बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। इसी साल से हरियाणा सरकार के इस फैसले को लागू कर दिया जाएगा।
जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों को रिटायर्ड होने पर 25 लाख रुपये दिए जाएंगे। हाल ही में सीएम सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई।
क्या है ग्रेच्युटी भुगतान ?
ग्रेच्युटी एक ऐसा लाभ योजना है, जिसे कर्मचारियों को तब दिया जाता है जब वह रिटायर्ड हो जाते हैं। इसके अलावा अपने पद से त्यागपत्र देने पर या सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद कर्मचारियों को ग्रेच्युटी आर्थिक सहायता के तौर पर दी जाती है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों के परिवार को आर्थिक सहायता मिलेगी, ताकि भविष्य में उन्हें किसी समस्या का सामना ना करना पड़े।
किसे मिलेगा लाभ ?
ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत अगर कोई कर्मचारी किसी संस्था में 5 साल या उससे ज्यादा समय तक काम कर लेता है तो उसे ग्रेच्युटी भुगतान किया जाता है। यह भुगतान कर्मचारियों के लिए सुरक्षा के तौर पर काम करता है।