Government Employee: हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, अब रिटायरमेंट पर मिलेगा ये बड़ा लाभ
Haryana Govt Maturity Rules: हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। प्रदेश सरकार की ओर से न्यायिक अधिकारियों और उनके कर्मचारियों के लिए मृत्यु सह-सेवानिवृतति ग्रेजुएट की अधीकतम सीमा को 25 फीसदी से बढ़ाने का फैसला लिया गया है। पिछले काफी समय से कर्मचारी इसका इतंजार कर रहे थे।
हरियाणा सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। यह फैसला सरकारी कर्मचारी और न्यायिक अधिकारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। सरकार का ये फैसला 1 जनवरी 2024 से लागू होने वाला है। हरियाणा सरकार के इस फैसले से यह सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये हो गई है।
इस प्रकार मिलेगा कर्मचारियों को लाभ
हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी अध्यक्षा में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई है। इस फैसले से ना सिर्फ सरकारी कर्मचारी और न्यायिक अधिकारिोयं के परिवार को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान होगी, बल्कि उन्हें रिटायरमेंट पर भी लाभ मिलने वाला है।
यह योजना कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या मृत्यु के समय ही वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ग्रेजुएट भुगतान अधिनियम 1972 के तहत किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है, यदि उसने किसी संगठन में कम से कम लगातार 5 साल तक काम किया हो।