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Haryana: हरियाणा में सरकार बेटियों को दे रही है इतने रूपए, जानिये कैसे मिलेगा योजना का लाभ

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Haryana: हरियाणा में सरकार बेटियों को दे रही है इतने रूपए, जानिये कैसे मिलेगा योजना का लाभ

हरियाणा सरकार (Haryana Govt.) महिलाओं और बेटियों के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की शुरूआत की गई है। 

इस योजना के तहत सरकार बेटी की शादी के लिए पैसे देती है। प्रदेश में कई लोग सरकार की इस योजना का लाभ उठा रहे है। अगर आप भी मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71, 51 और 31 हजार रुपये का लाभ लेना चाहते है तो इससे जुड़ी पूरी जानकारी हम आपको यहां दे रहे है। 


मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत लाभार्थियों को विवाह के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद योजना का लाभ दिया जाएगा। जो लोग भी इस योजना का लाभ उठाना चाहता है तो वह शादी ई-दिशा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 

 

किसे मिलेगा योजना का लाभ 
1.    मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। 
2.    पंजीकरण करने के बाद ही विवाहित कन्या के माता-पिता को योजना का अनुदान दिया जाएगा।
3.    अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में होने पर परिवार को कन्या विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रुपये का लाभ दिया जाएगा।
4.    जबकि सभी वर्गों की विधवाओं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में होने पर या उनकी आय 1.80 लाख रूपये से कम हो तो उन्हें 51 हजार रुपये का शगुन दिया जाएगा। 
5.    इसके अलावा बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़ा वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगाष। इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति के परिवार बीपीएल सूची में नहीं हैं और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उन्हें 31 हजार रुपये मिलेंगे। 
इसके अलावा अगर विवाहित जोड़ा 40 प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग है, तो उन्हें 51 हजार रुपये और पति-पत्नी में से कोई एक 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसे 31 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 

ऐसे में अगर आप भी सरकार की इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो समय रहते ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं और योजना के तहत मिलने वाली सहायता का लाभ लें। इसके लिए लाभार्थियों को ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा,

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