home page

Haryana: हरियाणा में चार सगे भाइयों को 15 साल की जेल, जानें क्या है मामला ?

 हरियाणा के नूंह में जिला कोर्ट ने 7 साल पुराने केस में फैसला सुनाते हुए चार भाईयों को 15 साल की सजा सुनाई है। अब चारों सगे भाई एक साथ जेल में सजा काटेंगे। 
 | 
 हरियाणा में चार सगे भाइयों को 15 साल की जेल, जानें क्या है मामला ?
  Haryana News: हरियाणा के नूंह में जिला कोर्ट ने 7 साल पुराने केस में फैसला सुनाते हुए चार भाईयों को 15 साल की सजा सुनाई है। अब चारों सगे भाई एक साथ जेल में सजा काटेंगे। 

कोर्ट ने दोषियों पर 22 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर उन्हें अतिरिक्त सजा काटनी होगी। धारा-392 में चारों दोषी भाइयों की सबसे अधिक 7-7 साल कैद की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। इसलिए चारों दोषी भाइयों को अधिकतम 7 साल सजा काटनी होगी। 


जानें क्या है पूरा मामला ?
जानकारी के मुताबिक ये मामला 7 साल पुराना है। तावडू थाने में 12 जनवरी 2018 को अपराध शाखा तावडू में कार्यरत सब इंस्पेक्टर भगत सिंह की शिकायत पर करीब 10 नामजद लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, फायरिंग करने, सरकारी असलह लूटने, मारपीट करने सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

सब इंस्पेक्टर भगत सिंह ने बताया था कि वह सीआईए नूंह में बतौर उप निरीक्षक तैनात है। घटना वाले दिन वह अन्य कर्मचारियों के साथ अपराध की तलाश के लिए तावडू बाइपास पर मौजूद थे। 

आरोपी को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस 
 इस दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि मुकदमा नंबर-163/16 धारा 302 थाना तावडू का कांगरका निवासी आरोपी जाकिर अपने घर पर मौजूद हैं। सूचना मिलते ही वह टीम के साथ तुरंत आरोपी जाकिर के घर पहुंचे। यहां पुलिस ने जाकिर को काबू भी कर लिया था। लेकिन तभी उसके भाई खुर्शीद, शरीफ, छोटा उसे जबरदस्ती छुड़ाकर ले गए। 

पुलिस की टीम पर की फायरिंग

आरोपियों ने पुलिस ने देशी पिस्तौल निकालकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी थी। जिससे पुलिस कर्मचारी बाल-बाल बच गए थे। इतना ही नहीं आरोपी जाकिर और उसके परिवार वालों ने सरकारी पिस्टल व 6 जिन्दा रोंद लूट लिए थे। 

कोर्ट ने 7 साल बाद सुनाया फैसला 
 इसके बाद इस मामले में 12 जनवरी 2018 को मामला दर्ज किया गया था। अब कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए चारों भाईयों को 15 साल की सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया है। दोषी जाकिर, ताहिर उर्फ छोटा, शरीफ, खुर्शीद को 22 हजार 500 रुपए जुर्माना भरना होगा। जुर्माना न भरने पर उन्हें अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

 

WhatsApp Group Join Now
WhatsApp channel Join Now

Around the web