Haryana: हरियाणा में EWS प्रमाण पत्र बनवाना हुआ आसान, अब ऐसे बनेगा ऑनलाइन
EWS प्रमाण पत्र हरियाणा के लिए आवेदन करने के लिए पहले आपको बहुत से दस्तावेज़ो की जरुरत होती थी। लेकिन अब सरकार ने इन सब को हटा दिया है।
Haryana EWS Certificaite: EWS प्रमाण पत्र हरियाणा के लिए आवेदन करने के लिए पहले आपको बहुत से दस्तावेज़ो की जरुरत होती थी। लेकिन अब सरकार ने इन सब को हटा दिया है। अब आप सरल पोर्टल पर जाकर सिर्फ अपनी फेमिली आईडी से EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते है । आपको किसी भी आधिकारी के साइन की जरुरत नहीं पड़ेगी ।
पात्रता
☆ हरियाणा के निवासी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि वे निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं:
◇ आप सामान्य वर्ग से हैं, किसी आरक्षित वर्ग जैसे एससी, एसटी या ओबीसी से नहीं।
◇ पिछले वित्तीय वर्ष के अनुसार आपकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
◇ ग्रामीण क्षेत्रों में आपके पास पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
◇ आपके पास शहरी क्षेत्र में 200 वर्ग गज से अधिक की आवासीय संपत्ति नहीं होनी चाहिए।
◇ आवेदक के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि, 1000 वर्ग फीट आवासीय फ्लैट या 100 वर्ग गज आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए।
◇ यदि आपके परिवार की मुखिया केवल एक महिला है।
◇ आपकी आय का प्राथमिक स्रोत शारीरिक श्रम है।
◇ माता-पिता दोनों की शिक्षा उच्चतर माध्यमिक से कम है।
◇ आप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) के सदस्य हैं।
कौन कौन बनवा सकता है EWS प्रमाण पत्र
LIST OF EWS CASTES IN HARYANA STATE
Bairagi (बैरागी)
Baniya (बनिया)
Bhudhist (बौद्ध)
Bhumihar (भूमिहार)
Bishnoi (बिश्नोई)
Brahmin (ब्राह्मण)
Christian (ईसाई)
Gurjar (गुर्जर)
Jain (जैन)
Jat (जाट)
Punjabi (पंजाबी)