Haryana News: हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर! बिजली विभाग ने उठाया ये बड़ा कदम
उन्होंने बताया कि इस दौरान रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिल, बिजली दरें, मीटर सुरक्षा, खराब मीटर, वोल्टेज से संबंधित मामलों का भी समाधान किया जाएगा। बैठक में बिजली चोरी, बिजली का दुरुपयोग और जानलेवा, गैर जानलेवा दुर्घटना आदि के मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।
इस दौरान उपभोक्ता को यह प्रमाणित करना होगा कि यह मामला कोर्ट, अथॉरिटी या फोरम में लंबित नहीं है। इस फोरम में लंबित मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम विनियमन 2.8.2 के अनुसार एक लाख रुपये से अधिक और तीन लाख रुपये तक की राशि से संबंधित वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा।