Retirement Rules Change : बदल गए सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट से जुड़े नियम, गाइडलाइन जारी
क्वालिफाइंग सर्विस सर्टिफिकेट अनिवार्य
कार्मिक मंत्रालय की तरफ से सरकारी कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक नौकरी के 18 साल पूरे होने से सारे कर्मचारियों को अपनी रिटायरमेंट से 5 साल पहले क्वालिफाइंग सर्विस सर्टिफेकेट (QSC) देना होगा।
कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत पेंशन एवं पेंशनर्स वेल्फेयर विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके अुसरा 18 साल की नौकरी पूरी होने पर कर्मचारियों को वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट देना होगा। सभी विभागों को निर्देश जारी कर सभी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
रिटायरमेंट से पहले सभी रिकॉर्ड होंगे व्यवस्थित
कर्मचारियों के लिए पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग ने नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया है कि जब 18 साल की नौकरी पूरी हो जाए तब सारे कर्मियों को वेरिफिकेशन कराना होगा। ये उनको कराना होगा।
जिनके नौकरी में पांच या उससे कम साल बचे हैं। पीरियोडिक वेरिफिकेशन (Retirement Rules Change) से कर्मचारियों की क्वालीफाइंग सर्विस तय होगी। यह करने से कर्मचारियों के जरूरी रिकॉर्ड सेवानिवृत्ति से पहले क्रम में व्यवस्थित हो जाएंगे।
कैसे होगा कर्मचारियों का वेरिफिकेशन
मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कर्मचारी के विभाग का प्रमुख व अकाउंट ऑफिस मिलकर कर्मचारियों का रिकॉर्ड वेरिफाई करेंगे। यह सब सर्विस नियम के तहत किया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद कर्मचारी को इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। यह सर्टिफिकेट तय फॉर्मेट के अनुसार होगा।
कब शुरू होगी प्रक्रिया
यह वेरिफिकेशन कराना हर कर्मचारी के लिए जरूरी होगा। केंद्रीय सिविल सर्विसेज पेंशन नियम 2021 के अनुसार ये अनिवार्य है। ये वेरिफिकेशन हर हालत में रिटायरमेंट से 5 साल पहले हो जाना चाहिए। कर्मचारी को अपना क्वालिफाइंग सर्विस स्टेटस जमा करना होगा। ये प्रक्रिया 31 जनवरी के बाद शुरु होगी।
कर्मचारियों रहेंगे जागरूक
नोटिफिकेशन का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके सर्विस स्टटेस के बारे में रिटायरमेंट से पहले ही जागरुक करना है। इसे सारे विभागों में अनिवार्य़ रूप से लागू किया गया है। रिटायरमेंट से पहले कर्मचारियों की सभी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।