Toll Tax: फास्टैग का नया नियम लागू, अब ऐसे कटेगा टोल टैक्स
फास्टैग को एक वाहन से दूसरे वाहन में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता
जब कोई भी वाहन टोल प्लाजा से निकलता है, तो टोल टैक्स अपने आप लिंक किए गए खाते से कट जाता है। इस तरह चालक को भुगतान करने के लिए रुकना नहीं पड़ता, जिससे समय की बचत होती है। एक बार वाहन पर फास्टैग लग जाने के बाद इसे दूसरे वाहन में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। टैग किसी भी बैंक से खरीदा जा सकता है, लेकिन इसके लिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (NETC) सिस्टम का हिस्सा होना अनिवार्य है।
राशि खत्म होने पर अकाउंट रिचार्ज कराना होगा
अगर फास्टैग प्रीपेड अकाउंट से लिंक है तो बकाया राशि खत्म होने पर वाहन चालक को अकाउंट रिचार्ज कराना होगा। अगर अकाउंट में बैलेंस कम है तो फास्टैग ब्लैक लिस्ट हो जाएगा और वाहन चालक टोल फ्री सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में वाहन चालक को टोल प्लाजा पर कैश देना होगा। एनपीसीआई ने टोल भुगतान को आसान बनाने और पूरे देश में फास्टैग सिस्टम को लागू करने के लिए एनईटीसी प्रोग्राम लॉन्च किया।
टोल टैक्स अपने आप कट जाता है
फास्टैग सिस्टम से समय और ईंधन दोनों की बचत होती है क्योंकि वाहन को टोल बूथ पर रुकना नहीं पड़ता। फास्टैग के जरिए आपका टोल टैक्स अपने आप कट जाता है। फास्टैग को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वाहन चालक अपने फास्टैग का इस्तेमाल किसी भी टोल प्लाजा पर कर सकते हैं, चाहे उसे कोई भी कंपनी चला रही हो।