Traffic Challan: हरियाणा में बदल गये ट्रैफिक नियम, चालान नहीं भरा तो पड़ेगा पछताना....
Traffic Challan: हरियाणा में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए बदलाव किया है। अगर कोई वाहन चालक ट्रैफिक नियम तोड़ता है और चालान कटने के बावजूद उसे नजरअंदाज करता है तो उसकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी।
यमुनानगर के ट्रैफिक इंचार्ज कुशल पाल राणा ने बताया कि चालान कटने के 90 दिनों के अंदर भुगतान हीं करने पर वाहन सीज कर दिया जाएगा।
निर्धारित समय में भरना होगा चालान
इस नए नियमों के तहत वाहन चालकों को निर्धारित समय में चालान का भुगतान करना अनिवार्य होगा। अगर कोई व्यक्ति 90 दिन के अंदर चालान नहीं भरता, तो उसकी गाड़ी ट्रैफिक पुलिस द्वारा जब्त कर ली जाएगी। ट्रैफिक इंजार्च ने वाहन चालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि सभी लोग ट्रैफिक नियमों का पाल करें और चालान भरने में देरी न करें ताकि किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि कई वाहन चालक चालान कटने के बाद लंबे समय तक उसे जमा नहीं करते थे.
होगी सख्त कार्रवाई
सरकार ने यह फैसला ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को रोकने और राजस्व में वृद्धि के उद्देश्य से लिया है। इससे न सिर्फ ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित होगा, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आने की संभावना है। ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सबी नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार का कानूनी कार्रवाई से बचे।