Haryana News: RTI के तहत नहीं दी जानकारी; 4048 दोषी SPIO पर 5.91 करोड़ लगा जुर्माना
Haryana News: हरियाणा में 12 अक्टूबर, 2005 को आरटीआई अधिनियम के लागू होने से लेकर 31 मार्च 2025 तक विभिन्न विभागों के राज्य लोक सूचना अधिकारियों (SPIO) के खिलाफ राज्य सूचना आयोग हरियाणा में 1 लाख 49 हजार 863 अपीलें और शिकायतें दर्ज की गई हैं।
इनमें सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की धारा 19(3) के तहत 1 लाख 32 हजार 365 अपीलें और धारा 18(2) के तहत 17 हजार 318 शिकायतें शामिल हैं।
ये खुलासा एक आरटीआई आवेदन के जवाब में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, पिछले 19 वर्षों के दौरान गलत या अपूर्ण जानकारी प्रदान करने या एसपीआईओ द्वारा मांगी गई जानकारी न देने के लिए 33 हजार 179 अधिकारियों को धारा 20(1) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
4,048 SPIO ही दोषी करार
हरियाणा सूचना अधिकार मंच के राज्य संयोजक सुभाष, (जिनके आरटीआई आवेदन पर यह जानकारी उपलब्ध कराई गई थी) ने बताया कि “हालांकि, आयोग ने अधिकांश मामलों में एसपीआईओ के औचित्य को स्वीकार कर लिया और केवल 4 हजार 48 मामलों में ही दोषी एसपीआईओ पर जुर्माना लगाया गया। फिर भी, उनमें से अधिकांश ने उन पर लगाए गए जुर्माने को जमा नहीं कराया।”