Mukhyamantri vivah shguna yojana: हरियाणा सरकार ने विवाह शगुन योजना में की बढ़ौतरी, अब मिलेंगे 51000 रुपए
Mukhyamantri vivah shguna yojana: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस प्रस्ताव को दी स्वीकृति
Mukhyamantri vivah shguna yojana: हरियाणा सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी को लेकर एक और सराहनीय कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली शगुन राशि में बढ़ौतरी करने का निर्णय लिया है।
अब पिछड़ा वर्ग परिवार को विवाह पर कन्यादान के रूप में 51000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
इससे पहले यह राशि 41000 रुपए थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस निर्णय से 1.80 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले हजारों पात्र परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कन्याओं के विवाह में सहायता प्रदान करना है।
योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पिछड़े वर्ग के परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह के लिए किसी भी वर्ग की महिला खिलाड़ियों को उनकी स्वयं की शादी के लिए और ऐसे दिव्यांग जोड़ों को जिनमें पति या पत्नी में से कोई एक भी दिव्यांग हो, को भी अब 51000 रुपए की राशि कन्यादान स्वरूप दी जाएगी।
इन लाभार्थियों को पहले से मिल रहा समर्थन
इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय के पात्र परिवारों को 71000 रुपए की राशि विवाह पर दी जा रही है। वहीं, विधवा, तलाकशुदा, अनाथ या बेसहारा महिलाओं के पुनर्विवाह पर (यदि पहली शादी के समय योजना का लाभ नहीं लिया गया हो) को भी 51000 रुपए की राशि दी जाती है। यदि नवविवाहित दंपती दोनों दिव्यांग हैं तो उन्हें भी 51000 रुपए की सहायता राशि मिलती है।
आवेदन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन
योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह के 06 माह के भीतर विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य है। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को बहुत सरल और सुगम बनाया गया है ताकि पात्र व्यक्ति आसानी से लाभ उठा सकें। आवेदक पोर्टल पर जाकर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।