Sarkari yojana: सिंचाई पाइपलाइन पर कृषि विभाग दे रहा है 18000 रुपए तक अनुदान राशि
Sarkari yojana: Agriculture department is giving subsidy up to Rs. 18000 on irrigation pipeline
Sarkari yojana: अनुदान के लिए पात्रताः-
1. भू-स्वामित्वः- कृषक के नाम पर कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए।
2. जल स्त्रोतः- कृषक के पास कुए पर विद्युत / डीजल / टैक्टर चलित पम्प सेट है वे अनुदान के पात्र होंगे। सामलाती कुए / ट्यूबवैल पर अलग-अलग पम्प सैट होने पर या पम्प सैट सामलाती होने पर भी यदि सभी हिस्सेदार अलग-अलग पाईप लाईन पर अनुदान की मांग करते है तो अलग-अलग अनुदान देय होगा। सामलाती जल स्त्रोत होने की स्थिति में सभी साझेदार कृषको को स्त्रोत से एक ही पाईप लाईन दूर तक ले जाने में सभी कृषको को अलग-अलग अनुदान देय होगा।
3. जिन कृषको के नाम से सिंचाई स्त्रोत नहीं है एवं ऐसे कृषक अन्य कृषक से जिसके नाम से सिंचाई स्त्रोत है, पानी लेकर अपने खेत पर पाईपलाईन स्थापित करना चाहते है तो ऐसे कृषको द्वारा सिंचाई स्त्रोत वाले कृषक की जानकारी उपलब्ध करवानी होगी।
4. कृषि विभाग की योजनाओ के अन्तर्गत निर्मित जल स्त्रोत (डिग्गी, फार्म पौण्ड एवं जल हौज) होने पर भी अनुदान देय होगा।
अनुदान उसी कृषक को देय होगा जिसने पूर्व मे इस योजना पर अनुदान नही लिया हो।