HSSC CET Latest News: हाई कोर्ट का अहम फैसला, अब ये सब नहीं दे सकेंगे CET की परीक्षा
HSSC CET Latest News: हाई कोर्ट का अहम फैसला – जानें क्या हुआ है और इसका असर क्या पड़ेगा
HSSC CET Latest News: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार के HSSC CET (Common Eligibility Test) के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष को पूरी तरह वैध करार दिया है। इस फैसले का सीधा मतलब है कि अब 18 वर्ष से कम उम्र के उम्मीदवार CET की परीक्षा नहीं दे सकेंगे।
कोर्ट में मामला क्या था?
एक याचिका प्रभजीत सिंह नामक छात्र ने दायर की थी, जो निर्धारित तारीख तक 18 वर्ष का नहीं हुआ था। उसके वकील ने तर्क दिया कि:
CET एक भर्ती परीक्षा नहीं, बल्कि पात्रता परीक्षा है।
इसलिए आयु की जांच बाद में भर्ती के समय होनी चाहिए, न कि पात्रता टेस्ट के समय।
कोर्ट का जवाब:
न्यायमूर्ति अनिल खेत्रपाल ने कहा कि:
यह प्रशासनिक नीति का मामला है, जिसमें कोर्ट का हस्तक्षेप तभी होता है जब वह असंवैधानिक या पूरी तरह मनमानी हो।
राज्य सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत कार्यकारी शक्ति है, और 18 वर्ष की न्यूनतम आयु तय करना पूरी तरह से विधिसम्मत है।
क्या बदल गया है?
अब 18 साल से कम उम्र वाले उम्मीदवार CET के लिए अयोग्य माने जाएंगे।
भविष्य में इस नियम को चुनौती देना आसान नहीं होगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने इसे स्पष्ट रूप से नीतिगत निर्णय बताया है।
तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना:
सुनिश्चित करें कि आप आवेदन तिथि तक कम से कम 18 वर्ष के हो चुके हैं।
अन्यथा आपका फॉर्म रद्द किया जा सकता है और आप परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे।
अगर आपको इस विषय में और जानकारी या कानूनी भाषा में मदद चाहिए, तो मैं वह भी समझा सकता हूँ।