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Supreme Court ने आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाने के वालों को दी खुली चेतावनी!

Supreme Court ने हाल ही में आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाने के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की.

 

Supreme Court ने कहा कि जो लोग आवारा कुत्तों को खाना खिलाना चाहते हैं, उन्हें यह अपने घर या निजी स्थान पर करना चाहिए, न कि सड़कों, कॉलोनियों में.

 

बेंच ने कहा कि क्या हम हर गली और सड़क को इन पशु प्रेमियों के लिए छोड़ दें? हर जगह जानवरों के लिए जगह है, इंसानों के लिए नहीं? कोई आपको रोक तो नहीं रहा है, आप चाहें तो उन्हें अपने घर में खिलाएं.

 

कोर्ट ने कहा, ‘सुबह साइकिल चलाकर देखिए क्या होता है’. जब वकील ने कहा कि वो सुबह टहलने जाते हैं और कई कुत्ते देखते हैं, तो कोर्ट ने कहा, ‘सुबह टहलने वाले भी खतरे में रहते हैं. साइकिल और टू-व्हीलर वालों को ज्यादा खतरा है’.

 

दुनिया में रेबीज से मौत के 36 फीसदी मामले भारत में होते हैं.

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